डेडलाइन छूटने के कारण MACP के बाद मेरी पे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पर फिक्स हो गई। क्या यह ठीक हो सकती है?
लेखक: एडवोकेट रामनिवास बंसल
मुख्य बात
हाँ। फरवरी 2026 में आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने कहा कि MACP पर पे ऑप्शन देने की डेडलाइन छूट जाने का मतलब यह नहीं कि अधिकारी सैनिक को उसके जैसे साथियों से कम फायदेमंद पे पर छोड़ दें, और एरियर के साथ पे दोबारा फिक्स करने का आदेश दिया।
ऐसा क्यों होता है
मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (MACP) योजना में अपग्रेड होने वाले कर्मी चुन सकते हैं कि उनकी पे कब से दोबारा फिक्स हो, जैसे अगली इन्क्रीमेंट की तारीख से। यह ऑप्शन तय समय के अंदर देना होता है। ऐसा न होने पर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन लागू हो जाता है, और कई मामलों में इससे व्यक्ति को अपने जूनियर से कम पे मिलने लगती है। बाद में ऑप्शन बदलने की मांग अक्सर यह कहकर खारिज कर दी जाती है कि तय तारीख के बाद ऑप्शन चुनने का कोई प्रावधान नहीं है।
ट्रिब्यूनल ने क्या फैसला दिया
फरवरी 2026 में आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली ने एयर फोर्स के एक लीडिंग एयरक्राफ्टमैन का मामला सुना, जिन्हें 2021 में MACP-II मिला था। उनकी बेसिक पे एक जूनियर से हर महीने 1,000 रुपये कम थी, क्योंकि उनका ऑप्शन फॉर्म तय तारीख से पहले जमा नहीं हुआ था। पे फिक्सेशन पर अपने स्थापित फैसलों, और उन्हें सही ठहराने वाले मई 2025 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, ट्रिब्यूनल ने अधिकारियों को 6th और 7th CPC दोनों के तहत उनकी पे की समीक्षा करने, उसे उनके लिए सबसे फायदेमंद तरीके से दोबारा फिक्स करने, और तीन महीने के अंदर एरियर देने का आदेश दिया।
आपकी पे के लिए इसका क्या मतलब है
अगर आपको MACP मिला है और आपको किसी जूनियर से कम पे मिल रही है, और इसकी एकमात्र वजह देर से या न जमा हुआ ऑप्शन बताई गई है, तो आपका दावा बन सकता है, चाहे आप सर्विस में हों या रिटायर हो चुके हों।
एडवोकेट रामनिवास बंसल आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। अपने केस पर सलाह के लिए कॉल करें +91 9810430799 या संपर्क फॉर्म भरें।
यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हर मामला उसके अपने तथ्यों पर निर्भर करता है।