क्या सीधे मेडिकल सबूत के बिना भी सैनिक को डिसेबिलिटी पेंशन मिल सकती है?
लेखक: एडवोकेट रामनिवास बंसल
मुख्य बात
हाँ। AFT लगातार कहता आया है कि जब सर्विस के दौरान या उसके बाद कोई डिसेबिलिटी पाई जाती है, तो संदेह का लाभ (benefit of doubt) सैनिक को मिलना चाहिए। पेंशन अधिकारी सिर्फ़ इसलिए डिसेबिलिटी पेंशन का दावा खारिज नहीं कर सकते कि डिसेबिलिटी को किसी खास सर्विस घटना से जोड़ने वाला सीधा मेडिकल दस्तावेज़ नहीं है। अगर रिलीज़ के समय डिसेबिलिटी मौजूद थी, तो अनुमान सैनिक के पक्ष में होता है।
फैसला क्या कहता है
आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल कई फैसलों में कह चुका है कि जब रिलीज़ के समय सैनिक में डिसेबिलिटी पाई जाती है, तो यह सवाल कि वह सर्विस के कारण हुई या सर्विस से बढ़ी, इसमें संदेह का लाभ सैनिक को मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि पेंशन अधिकारी सिर्फ़ इसलिए डिसेबिलिटी पेंशन नहीं रोक सकते कि मेडिकल बोर्ड ने कोई खास कारण या घटना दर्ज नहीं की। ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट के उस सिद्धांत को मानता है कि सैन्य सेवा की परिस्थितियों, जैसे तनाव, शारीरिक कठिनाई, दूर-दराज़ की पोस्टिंग और इलाज की सीमित सुविधा, को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
रक्षा कर्मियों के लिए यह क्यों ज़रूरी है
कई डिसेबिलिटी पेंशन दावे यह कहकर खारिज हो जाते हैं कि मेडिकल बोर्ड ने डिसेबिलिटी को सर्विस के कारण नहीं माना, या सर्विस के दौरान किसी खास चोट का रिकॉर्ड नहीं है। इससे वे सैनिक, जिनमें से कई ने दशकों तक सेवा की, अपनी हक की पेंशन से वंचित रह जाते हैं। यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि इससे सोच बदलती है: सैनिक से यह साबित करने की उम्मीद करने के बजाय कि डिसेबिलिटी कब और कैसे हुई, ट्रिब्यूनल देखता है कि रिलीज़ के समय डिसेबिलिटी मौजूद थी या नहीं और क्या सर्विस की परिस्थितियाँ उसका कारण बन सकती थीं या उसे बढ़ा सकती थीं।
इसका फायदा किसे मिल सकता है
कोई भी सेवारत या रिटायर्ड सैन्य कर्मी, जिसकी डिसेबिलिटी पेंशन "सर्विस के कारण नहीं" या "सर्विस से संबंध का मेडिकल सबूत नहीं" कहकर रोकी गई, उसे इस सिद्धांत के आधार पर अपने मामले की दोबारा जांच करवानी चाहिए। यह खास तौर पर उन बीमारियों पर लागू होता है जो धीरे-धीरे बढ़ती हैं, जैसे जोड़ों की समस्या, रीढ़ की बीमारी, सुनने की क्षमता कम होना, दिल की बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएँ, जहाँ किसी एक घटना का रिकॉर्ड नहीं होता।
आपको क्या करना चाहिए
अगर आपकी डिसेबिलिटी पेंशन ऐसे ही आधार पर रोकी गई है, तो अपनी डिस्चार्ज बुक, मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही और रिजेक्शन लेटर किसी ऐसे वकील से जंचवाएँ जो AFT में प्रैक्टिस करते हों। ट्रिब्यूनल सैकड़ों मामलों में संदेह के लाभ का सिद्धांत लागू कर चुका है, और ठीक से तैयार की गई ओरिजिनल एप्लीकेशन (OA) से एरियर के साथ पेंशन मिल सकती है।
एडवोकेट रामनिवास बंसल आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। अपने केस पर सलाह के लिए कॉल करें +91 9810430799 या संपर्क फॉर्म भरें।
यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हर मामला उसके अपने तथ्यों पर निर्भर करता है।