Skip to content
Read in English

मुझे जल्दी इनवैलिड आउट कर दिया गया और सिर्फ़ ग्रेच्युटी मिली। क्या मैं इनवैलिड पेंशन का हकदार हूँ?

लेखक: एडवोकेट रामनिवास बंसल

मुख्य बात

हो सकता है, हाँ। सितंबर 2025 में आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने कहा कि शुरुआती सर्विस अवधि पूरी होने से पहले इनवैलिड आउट किया गया एक एयरमैन इनवैलिड पेंशन का हकदार है, और यह फायदा सिर्फ़ 4 जनवरी 2019 या उसके बाद सर्विस में रहे लोगों तक सीमित करने वाली कट-ऑफ तारीख के आधार पर इसे रोका नहीं जा सकता।

ऐसे दावे क्यों खारिज होते हैं

रक्षा मंत्रालय के 16 जुलाई 2020 के पत्र ने इनवैलिड पेंशन के लिए सर्विस की शर्तों में ढील दी, लेकिन कहा कि यह सिर्फ़ उन कर्मियों पर लागू होगा जो 4 जनवरी 2019 या उसके बाद सर्विस में थे। इससे पहले इनवैलिड आउट हुए, या बहुत कम सर्विस वाले कर्मियों को अक्सर सिर्फ़ इनवैलिडिंग ग्रेच्युटी दी गई।

ट्रिब्यूनल ने क्या फैसला दिया

सितंबर 2025 में आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली ने एयर फोर्स के एक एयरमैन का मामला सुना, जिसे लगभग एक साल की सर्विस के बाद, शुरुआती सर्विस अवधि पूरी होने से पहले ही इनवैलिड आउट कर दिया गया था और सिर्फ़ ग्रेच्युटी दी गई थी। ट्रिब्यूनल ने जनवरी 2025 के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें 4 जनवरी 2019 की कट-ऑफ तारीख को मनमाना माना गया था क्योंकि यह इनवैलिड आउट हुए कर्मियों के एक ही वर्ग को दो हिस्सों में बांट देती है, और अपने पुराने फैसले लेफ्टिनेंट ए.के. थापा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया पर भी भरोसा किया, जिसमें नवंबर 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया था। ट्रिब्यूनल ने अधिकारियों को तीन महीने के अंदर पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी करने, केस दाखिल करने से पहले के तीन साल का एरियर देने, और पहले दी गई ग्रेच्युटी को उसमें से समायोजित करने का आदेश दिया।

आपके लिए इसका क्या मतलब है

अगर आपको मेडिकल आधार पर इनवैलिड आउट किया गया और सिर्फ़ ग्रेच्युटी मिली, तो यह जांचना ज़रूरी है कि आप इनवैलिड पेंशन के हकदार हैं या नहीं। यूनियन ऑफ इंडिया ने थापा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, लेकिन इस आदेश के समय तक कोई रोक (stay) नहीं लगी थी, और ट्रिब्यूनल इसी फैसले के अनुसार चल रहा है।

एडवोकेट रामनिवास बंसल आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। अपने केस पर सलाह के लिए कॉल करें +91 9810430799 या संपर्क फॉर्म भरें।

यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हर मामला उसके अपने तथ्यों पर निर्भर करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या इनवैलिड पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन एक ही हैं?
नहीं। इनवैलिड पेंशन सर्विस से इनवैलिड आउट होने से जुड़ी है। डिसेबिलिटी पेंशन इस पर निर्भर करती है कि डिसेबिलिटी सर्विस के कारण हुई या सर्विस से बढ़ी। कोई व्यक्ति एक या दोनों का हकदार हो सकता है।
क्या मुझे मिली ग्रेच्युटी वापस ले ली जाएगी?
आम तौर पर इसे पेंशन के एरियर में से समायोजित कर दिया जाता है।

संबंधित सेवाएँ

क्या आप अपने केस पर बात करना चाहते हैं?

अपने कागज़ात भेजें और अपने केस का साफ़ आकलन पाएँ। कॉल करें, WhatsApp करें, या संपर्क फॉर्म भरें।